Wednesday, September 10, 2025
Homeवन विभागअवैध सागौन रखने पर न्यायालय ने 6 महीने की सज़ा ओर पाँच...

अवैध सागौन रखने पर न्यायालय ने 6 महीने की सज़ा ओर पाँच हजार का लगाया जुर्माना

अवैध सागौन रखने पर न्यायालय ने 6 महीने की सज़ा ओर पाँच हजार का लगाया जुर्माना

6 साल पहले सांवलीगढ़ रेंज के घम्मरढाना में वन अमले ने दबिश देकर जब्त किए थे सागौन लट्ठे

बैतूल । 6 साल पहले सांवलीगढ़ रेंज की चिखली बीट के घम्मरढाना में मुखबिर की सूचना पर वन अमले ने
सुरेश उर्फ राहुल पिता साहबलाल यादव के खेत में बने मकान में तलाशी ली गई थी, तलाशी के दौरान मंडे से 5 नग सागौन लट्ठा =0.224 घऩमीटर वनोपज जप्त कर आरोपी के विरूद्ध म. प्र.वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969की धारा 5(1)16के वन अपराध क्रमांक 1153/70 दिनांक 05/05/2017को वनअपराध पंजीबद्ध कर विचारण हेतु माननीय न्यायालय बैतूल के समक्ष परिवाद /अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था ।माननीय न्यायालय द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध कर 6 माह का सश्रम कारावास की सजा एवं 5000/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताये जाने हेतू आदेश पारित किया गया है।

यह भी पढ़े

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

अन्य खबरे