जंगल से रेत का अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जप्त
oदिनांक 06/11/2025 को वनमण्डल दक्षिण बैतूल अंतर्गत आठनेर वन परिक्षेत्र में रेत के अवैध परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर वनमण्डलाधिकारी दक्षिण बैतूल श्री एल.के. वासनिक तथा उपवनमंडलाधिकारी मुलताई श्री संजय साल्वे के निर्देश में वन परिक्षेत्र अधिकारी आठनेर श्री अतुल भोयर द्वारा ग़श्ती दल का गठन किया गया ।
ग़श्ती दल द्वारा बीट झुनकारी के कक्ष क्रमांक 592 के मुरूम नाले के पास जाने पर रात्री करीब 08:15 बजे देखा गया कि नीले रंग के सोनालिका ट्रैक्टर ट्रालि में रेत भरी जा रही है| स्टाफ को देख कर वाहन चालक संदीप कुमार निवासी हिवरखेड ट्रैक्टर चालू कर के भागने लगा | स्टाफ द्वारा शासकीय वाहन से ट्रैक्टर ट्राली का लगातार पीछा करने पर वाहन चालक हिवरखेड ग्राम के अंदर उत्क्रान्ती चौक पर छोड़कर भाग गया। आस पास ढूंढने पर भी वाहन चालक नही मिला। चौक पर भीड़ ज्यादा एकत्रित होने से वन अमला एवं पुलिस बल की सहायता से ट्रैक्टर मैय ट्राली को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस स्टेशन मोर्शी में खड़ा करवाया गया।
रात्रि अधिक होने व उत्खनन स्थल महाराष्ट्र बार्डर पर होने के कारण अगले दिन दिनांक 07/11/2025 को महाराष्ट्र वन विभाग एवं मध्य प्रदेश वन विभाग के स्टाफ द्वारा संयुक्त रुप से उत्खनन स्थल का निरीक्षण करने पर स्थल मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत पाया गया। स्थल बीट झुनकारी के कक्ष क्रमांक 592 मे मुरूम नाले के पास पाया गया। तत्पश्चात पुलिस थाना मोर्शी से वन परिक्षेत्र कार्यालय आठनेर मोर्शी में ट्रैक्टर ट्राली को खडा किया गया एवं ट्रैक्टर ट्राली को मय रेत के जप्त कर विधिवत रूप से वन अपराध प्रकरण क्रमांक 648/93 दिनांक 07/11/2025 पंजीबद्ध किया गया। जप्त वनोपज का मुल्य 5535/- है।
प्रकरण में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2, 26(1)(छ), 41 एवं 52 के तहत विधिवत कार्यवाही की गई।
संपूर्ण कार्यवाही में श्री संतोष कुमरे (वनपाल), श्री अजित कौरव (वनरक्षक) ,श्री देवकरण भारती (वनरक्षक),श्री रामसिंह चौहान (वनरक्षक), श्री राजेश बैगा (वनरक्षक),श्री भुमित मालवीय (वनरक्षक),श्री गणेश बारपेटे (वनरक्षक), श्री विजय पिपरदे (वनरक्षक),श्री मुजम्मिल अहमद (वाहन चालक) का विशेष योगदान रहा ।
