Wednesday, September 10, 2025
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*जंगली सुअर का मांस पकाने के लिए रखने वाले आरोपीयों को 3-3 वर्ष के कारावास,न्यायालय ने 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से किया दण्डित*

*जंगली सुअर का मांस पकाने के लिए रखने वाले आरोपीयों को 3-3 वर्ष के कारावास,न्यायालय ने 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से किया दण्डित*

 

बैतूल। मोहदा रेंज के बासिन्दा गांव में वन्य जीव जंगली सूअर का मांस पकाने के लिए रखने के आरोप में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैंसदेही ने तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं दस-दस हजार के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपीगण सुखराम पिता बाटू उम्र 56 वर्ष,शिवराम पिता लोला उम्र 45 वर्ष,रोंगे पिता लोला उम्र 32 सभी निवासी बासिन्दा को न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई गई हैं। दरअसल 8 अगस्त 2016 को वन परिक्षेत्र अधिकारी मोहदा को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बासिन्दा में कुछ लोग वन्य प्राणी जंगली सुअर का माँस हिस्साबाँट कर पकाने के लिए रखें है। मुखबिर की सूचना पर वनपरिक्षेत्र अधिकारी मोहदा द्वारा दल गठित कर ग्राम बासिन्दा जाकर आरोपियों के कब्जे से वन्यजीव जंगली सुअर का माँस जप्त किया गया था। विवेचना पूर्ण कर आरोपियों के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 51 में परिवाद पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी ए डी पी ओ अजीत सिंह द्वारा की गई।

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