अवैध सागौन कटाई में पकड़े गए आरोपी के साथ हुई बर्बरता पूर्ण पिटाई पर न्यायालय हुआ सख्त,ट्रेनी आइएफएस के खिलाफ दिए जांच के आदेश
पूर्व में सरगना के साथ भी की थी आमानवीय मारपीट,परिजनों ने डिस्ट्रीक्ट जज समेत एसपी को की लिखित शिकायत
बैतूल । बीते अक्टूबर माह में बैतूल रेन्ज में हुई अवैध सागौन कटाई मामले में सागौन तस्करी में सहयोगी की भूमिका निभाने वाले इटारसी निवासी आरोपी प्रमोद को ट्रेनी आईएफएस ओर उनकी टीम ने गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था ।रिमांड लिए जाने के प्रमोद के साथ ट्रेनी आईएफएस विनोद जाखड़ ओर वनकर्मियों ने बर्बरतापूरक मारपीट की जिसकी शिकायत आरोपी ने माननीय न्यायालय के समक्ष किये जाने के बाद माननीय न्यायालय ने इसे गम्भीरता से लेते हुये दोबारा मेडिकल करवाया जिसमे पैरों में पिटाई से नीले निशान पड़े हुए पाया गया इस मेडिकल रिपोर्ट के आने बाद जांच के आदेश दिए है ।उल्लेखनीय है कि ट्रेनी आइएफएस विनोद जाखड़ ने अवैध सागौन तस्करी में पकड़े गए मुख्य सरगना राजू वड़ीवा के साथ भी आमानवीय तरीके से मारपीट कोर्ट ने संज्ञान लिया था जिसकी कार्यवाही भी न्यायालय में प्रचलित है ।आरोपी प्रमोद की पत्नी सीमा बाई ने बताया कि मेरे पति साथ वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी ने मारपीट की थी जिसके बारे में मेरे पति ने मुझे बताया था और माननीय न्यायालय को भी बताया था मुझे न्यायलय से न्याय की उम्मीद है ।आरोपी के वकील के मुताबिक आरोपी प्रमोद को फारेस्ट विभाग द्वारा पलड़ा कर लाया गया था न्यायालय नेवन विभाग के आवेदान को स्वीकार करते हुए तीन दिवस का रिमांड इस शर्त पर दिया था की रिमांड अवधि में उसके साथ कोई मारपीट नही होगी लेकिन तीन दिन बाद जब न्यायलय में पेश किया गया तो आरोपी ने न्यायलय को वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा की गई मारपीट दिखाई न्यायलय ने इसे स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों से एमएलसी करवाई जिसमे न्यायलय ने पाया कि आरोपी को रिमांड लिए जाने के दौरान चोटे आई है ।