जेल भूमि एग्रीमेंट रद्द कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दी जाए भूमि :- हेमन्त
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कमजोर वर्ग के हित में निर्णय लेने की
बैतूल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जेल भूमि के मामले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जेल भूमि एग्रीमेंट रद्द कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भूमि उपलब्ध कराने की मांग की है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष हेमंत सरियाम ने कलेक्टर से आग्रह किया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हित में निर्णय लेकर निम्न आय वर्ग को भूमि उपलब्ध की जाए। उन्होंने बताया कि पुनर्घनत्वीकरण नीति-2022 के तहत बैतूल जिला जेल भूमि विक्रय के पूर्व 10 फरवरी 2023 को एसएसएन अन्नपूर्णा हाईलाइटस एलएलपी के साथ एग्रीमेंट किया गया है। पुनर्घनत्वीकरण नीति 11 (घ) के तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लिए भूखंड/मकानों की उपलब्धता कराने की अनिवार्यता शहरी क्षेत्रों में नीतिगत है। हेमंत ने कलेक्टर से इस दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया ताकि आर्थिक रूप से कमजोर निम्न आय वर्ग के लोगों का अहित ना हो सके।
हेमंत सरियाम के अनुसार पटवारी हल्का नंबर 16 ग्राम कढ़ाई तहसील बैतूल स्थिति खसरा नंबर 2/1, रकबा 7.499 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 123/2 रकबा 4.00 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 123/3, रकबा 2.430 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 176 में से रकबा 2.430 कुल 16.359 में जेल निर्माण किया जाना नियम विरूद्ध और अवैधानिक है। कढ़ाई में उक्त जमीन पर जेल निर्माण करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में भी आ रहा है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निरस्त या अमान्य किए गए दावेदारों को वन भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना द्वारा 1 मई 2019 को सभी कलेक्टर को दिशा निर्देश जारी किए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रस्तुत दावों के मामले में अमान्य या अपात्र कब्जे के मामले में बेदखल की कार्रवाई में स्थगन दिया था। उक्त भूमि निस्तार पत्रक में दर्ज ग्राम के सार्वजनिक निस्तार प्रयोजन की दखल रहित भूमि है और ऐसी भूमि के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ने भी स्पष्ट गाइड लाइन दी हुई, जिसकी अनदेखी की जा रही है। इसलिए इस जमीन पर जेल निर्माण की प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए।